पक्ष-विपक्ष के सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से लिया एतेहासिक फैसला
DCB न्यूज, नवापारा राजिम: नगर के मुख्य मार्गों पर रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं और नागरिकों की लगातार मांग को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गोबरा-नवापारा नगर पालिका की सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष ओम कुमारी संजय साहू, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी तथा पक्ष-विपक्ष के सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रतिबंधित समय में नगर से गुजरने वाली रेत हाइवा वाहनों को रोकने के लिए सोमवारी बाजार के पास बैरियर लगाने का निर्णय लिया।

इस समय रहेगी प्रतिबंधित
बैठक में तय किया गया कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक रेत से भरे हाइवा वाहनों के नगर के भीतर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में बैरियर के माध्यम से केवल रेत परिवहन करने वाले भारी वाहनों को रोका जाएगा।
नगर पालिका परिषद ने बताया कि धमतरी जिले की विभिन्न रेत खदानों से प्रतिदिन सैकड़ों हाइवा वाहन नगर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ पूर्व में कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से दिन के समय रेत हाइवा के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी नगरवासियों की मांग पर नगर के मुख्य मार्गों पर सूचना बोर्ड लगाकर प्रतिबंधित समय में रेत हाइवा के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ सका और भारी वाहन लगातार नगर से गुजरते रहे।
इसी स्थिति को देखते हुए परिषद ने इस बार बैरियर लगाकर प्रभावी निगरानी करने का निर्णय लिया है, ताकि प्रतिबंधित समय में रेत परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोका जा सके। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल रेत हाइवा वाहनों पर लागू होगा। अन्य व्यवसायिक, मालवाहक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

नगर पालिका के इस निर्णय का नगरवासियों ने स्वागत करते हुए इसे सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आमजन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। परिषद को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नगर के मुख्य मार्गों पर यातायात अधिक सुरक्षित एवं सुगम हो सकेगा।