रायपुर । जागरूकता अभियान के तहत शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धनेली (भट्ट) के नाबालिगों को पॉक्सो एक्ट और अधिकार की जानकारी दी. विधि छात्रों ने एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श को विस्तार पूर्वक बताया ।बालको से जुड़ी लैंगिक अपराध व अपराध होने के बाद कानून प्रक्रिया को समझाया, अपराध के लिये पॉक्सो एक्ट के तहत दंड के प्रावधानों को बालकों को बताया गया।
प्रधान पाठक को पॉक्सो रेड बॉक्स दिया गया, बॉक्स में यदि स्कूल या गाँव मे किसी बालक के साथ लैंगिक अपराध होता है तो वह उस अपराध की जानकारी कागज में लिखकर बॉक्स में डालेंगे. जिसे स्कूल में शाला प्रबंधन समिति के द्वारा आगे की कार्यवाही के लिये लेटर के द्वारा अपराध की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिया जाएगा।
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 दिनरात में बाल यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते है जो विपत्ति में बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फोन सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की पहल है।
लीगल अवेरनेस कार्यक्रम एल एल बी तृतीय सेमेस्टर के
मनीष कुमार रात्रे, प्रिया कोशले, सीमा साहू, काजल वर्मा, मेघा वर्मा, प्रदीप धृतलहरे, हर्ष मिरी, भूमिका पुरेना, मनीषा कोशले, सुजाता देवांगन, प्रेम कुमारी द्वारा जानकारी दिया गया।